पुलिस अधीक्षक जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के कुशल निर्देशन में थाना रामानुजगंज पुलिस की अवैध शराब परिवहन के विरूद्ध की गई बड़ी कार्यवाही, 14 गैलन में 560 लीटर अवैध स्प्रिट की गई जप्त।

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लोकेशन, बलरामपुर 

दिनांक 10/12/2024

रिपोर्टर सादाब अंसारी 

गिरफ्तार आरोपी के विरूद्ध विभिन्न धाराओं 34(1) (क), 34(2), 35 (ख), 49 (ख), 59 (क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया सलाखों के पीछे

अपराध में प्रयुक्त एक बोलरो वाहन क्रमांक JH03AJ-9548 अनुमानित मूल्य 08 लाख रूपये, स्प्रिंट 560 लीटर अनुमानित मूल्य 11, 20,000 रू, कुल जुमला करीब 19,20,000 रूपये जप्त ।

थाना रामानुजगंज, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)।

थाना रामानुजगंज में अपराध क्रमांक 220/2024 धारा 34 (1) (क) (ज), 34(2), 59 (क) आबकारी एक्ट गिरफ्तार आरोपी- मो. हाफिज अंसारी पिता तेजामुल, उम्र 24 वर्ष, ग्राम सोरठा, थाना पाटन, जिला पलामू, झारखण्ड

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय वैभव बैंकर के द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को सभी प्रकार के अपराधिक गतिविधियों अवैध शराब जुआ सट्टा पर अंकुश लगाने एवं सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विश्वदीपक त्रिपाठी एवं अनुविभागीय अधिकारी रामानुजगंज श्री याकुब मेमन के निर्देशन में दिनांक 10.12.2024 को जरिये मुखबीर सूचना प्राप्त हुआ है कि झारखण्ड से छत्तीसगढ की ओर भारी मात्रा में अवैध तरीके से शराब बनाने के प्रयुक्त स्त्रीट का परिवहन किया जा रहा है जो मानव जीवन के लिये खतरनाक है व सरकार के राजस्व को भी नुकसान पहुंच रहा है। सूचना की पुष्टि व कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक बलरामपुर के द्वारा सभी सरहदी थानेदारो को नाकेबंदी करने हेतु निर्देशित कर संपूर्ण कार्यवाही पर स्वयं नजर बना कर फिल्ड पर तैनात विभिन्न टीमो को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे निर्देश के पालन में थाना रामानुजगंज के थाना प्रभारी निरीक्षक रमाकांत तिवारी व हमराह पुलिस बल के द्वारा चलित नाकेबंदी के माध्यम से कन्हर नदी पुल के पास मण्डी बेरियर के सामने संदिग्ध वाहनो की चेकिंग अविलंब प्रारंभ की गई, मुखबीर के बताये हुलिया अनुरूप संदिग्ध एक सफेद रंग का बोलेरो वाहन JH03AJ-9548 आता दिखाई दिया जिससे गवाहो के समक्ष विधि अनुसार रोकवाने पर वाहन चालक वाहन को छोडकर भागने का प्रयास किया जिसे घेराबंदी कर हिरासत में लेकर वैधानिक नियमो का पालन करते हुये वाहन चालक से नाम पता पूछने पर अपना नाम मो. हाफिज अंसारी पिता तेजामुल मिया उम्र 24 वर्ष साकिन ग्राम सोरठा थाना पाटन जिला पलामू झारखण्ड बताया वाहन चालक के अधिपत्य के बोलेरो वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में 14 नीले बड़ी जरकिन में शराब बनाने में उपयोगी 560 लीटर अवैध स्त्रीट बरामद किया गया। आरोपी वाहन चालक से पूछताछ करने पर बताया कि शराब बनाने में उपयोगी स्प्रीट को झारखण्ड के छत्तरपुर को ओर से अंबिकापुर की तरफ लेकर जा रहा था जिस पर थाना रामानुजगंज पुलिस के द्वारा अपराध सदर का पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने पर,कार्यवाही कर भेजा गया जेल।

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