पैसा दुगना कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को किया,पुलिस चौकी वाड्रफनगर,थाना बसंतपुर ने गिरफ्तार भेजा गया जेल।

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लोकेशन,बलरामपुर 

Top news छत्तीसगढ़ रिपोर्टर सादाब अंसारी का।

अपराध क) 54/2024

धारा 420,34 भादवि एवं छ0ग0 के निपेक्षको के हितो का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा- 10

आरोपी खोलू राम पटेल पिता अन्त राम पटेल उम्र 52 वर्ष मकान नं0 111 तिवारी डिपा 2 ग्राम सोनधी तहसील चांपा, जिला जांजगीर चांपा (छ०गर)

विवरणः- दिनांक 31.03.2022 को प्रार्थिया मंजू गुप्ता पति संतोष कुमार गुप्ता उम्र 42 वर्ष साकिन शिवरी चौकी वाड्रफनगर थाना बसंतपुर जिला बलरामपुर रामानुजगंज (छ0ग0) के द्वारा चौकी उपस्थित आकर इस आशय का रिपोर्ट दर्ज करायी कि सन् 2012 में साईनिंग इंडिया रियल स्टेट एवं डेयरीज लिमिटेड कम्पनी के एजेन्ट प्रार्थिया के ग्राम में आये एवं 05 साल तक प्रतिमाह 200 रूपये जमा करने पर 05 साल बाद दो गुना रकम देने का योजना बताने पर प्रार्थिया और उसके पति संतोष प्रसाद गुप्ता दोनो द्वारा प्रति माह 200-200 रूपये विष्णु गोड़ के कहने पर जमा करते रहे। प्रार्थिया का कुल जमा रकम 25800 रूपये एवं उसके पति 17200 कुल रकम जमा कर चुके है 05 साल पूर्ण होने पर भी पैसा नही मिला एवं अगल-बगल के अन्य ग्रामीण भी कम्पनी में जमा किये है बाद में पता चला कि कंपनी बन्द हो गया। संचालक लोग भाग गये, डायरेक्टर का पता नही चला कंपनी वाले हमें धोखा देकर ठगी किये है। की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। एवं प्रकरण को 05 आरोपी को पूर्व में गिसतार कर जेल दाखिल किया गया है। तथा दो आरोपी फरार थे जिसकी पतासाजी लगातार की जा रही थी। कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री बैकर वैभव (भा.पु.से.), ASP श्री विश्व दीपक त्रिपाठी, पुलिस अनुविभागीय महोदय, श्री रामअवतार ध्रुव के निर्देशन में चौकी प्रभारी डाकेश्वर सिंह, सहायक उप निरीक्षक पुष्पराज सिंह, आर. रामपुकार एवं अन्य के आरोपी खोलू राम पटेल पिता अन्त राम पटेल उम्र 52 वर्ष मकान नं0 111 तिवारी डिपा 2 ग्राम सोनथी तहसील चांपा, जिला जांजगीर चांपा (छ0ग0) को दिनांक 05.12.2024 को गिसतार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

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