नकली पुलिस बनकर व्हाट्सएप्प विडियो कॉल के माध्यम से ऑनलाईन ठगी करने वाले अन्तर्राज्जीय गिरोह के सरगना सहित 03 आरोपियों बसंतपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर भेजा गया जेल।

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रिपोर्टर सादाब अंसारी 

1. थाना बसंतपुर, जिला बलरामपुर रामानुजगंज (छ.ग.)

2. अपराध कमांक 176/2024 धारा 318 (2) बीएनएस एवं धारा 66 (घ) आईटी एक्ट

गिरफ्तार आरोपी

1. शाकिब खान पिता जाहिद खान, गोटिया मोहल्ला, थाना सीबीगंज, जिला बरेली उत्तर प्रदेश

2. रिफाकत हुसैन पिता लियाकत, गोटिया मोहल्ला, थाना सीबीगंज, जिला बरेली उत्तर प्रदेश

3. रिजवान अहमद पिता इसरार, रहपुरा चौधरी, थाना इज्जत नगर, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश


विवरण

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री जानकी प्रसाद कुशवाहा, निवासी वाड्रफनगर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा दिनांक 02/11/2024 को थाना बसंतपुर पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि, प्रार्थी के मोबाईल नंबर पर एक अज्ञात मोबाईल नंबर 923478-774588 से विडियो कॉल आया, कॉलर पुलिस की वर्दी में था, जो बोला कि, मैं सीबीआई देहरादून से बोल रहा हूँ, कॉलर ने आवेदक को डराते-धमकाते हुए बोला कि, आपका लड़का रेप केश में फंसा है, उसे जेल भेजना है या छोड़ना है, यदि छोड़ना है तो तो 50 हजार रूपये तुरंत दो। उसी समय उस अज्ञात मोबाईल धारक द्वारा व्हाट्सएप्प कॉल में ही एक बच्चे के रोने तथा बच्चे को मारपीट करने की आवाज सुनाई गई। व्हाट्सएप्प कॉल में ही आवाज सुनाई दिया कि, पापा बचा लीजिए। चूंकि आवेदक का लड़का अगस्त 2024 से नियमित रूप से देहरादून में बीबीए एलएलबी की पढ़ाई कर रहा है। घटना दिनांक को भी आवेदक का लड़का देहरादून में ही था, इस कारण प्राथी कुछ नहीं समझ पाया और उस अज्ञात मोबाईल धारक व्यक्ति के डराने-धमकाने के डर से उसके बताए गए मोबाईल नंबर में दो बार में 25-25 हजार तथा 20 हजार रूपये कुल 70 हजार रूपये की ठगी कर लिया है।


प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात मोबाईल धारक के विरूद्ध थाना बसंतपुर में अपराध कमांक 176/2024 धारा 318 (2) बीएनएस एवं धारा 66 (घ) आईटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बलरामपुर-रामानुजगंज श्री वैभव बैंकर (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विश्व दीपक त्रिपाठी व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी वाड्रफनगर के निर्देशन में आरोपीगण की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी बसंतपुर के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा आरोपी की धर-पकड़ हेतु मैन्युअल एवं तकनीकी सहयोग से विवेचना करते हुए पुलिस टीम द्वारा उत्तर प्रदेश के बरेली पहुंचकर घटना में शामिल आरोपियों की बारिकी से पता-तलाश की गई। पता-तलाश के कम में रिजवान अहमद को बरेली पुलिस की मदद् से तलब कर पूछताछ की गई। पूछताछ पर रिजवान अहमद बताया कि, घटना का मास्टर माइंड शाकिब खान व रिफाकत हुसैन है जो यहां के आस-पास के कई लोगों के पहचान पत्र को अपने पास रखकर, बैंक में खाता खोलवा कर संबंधित व्यक्तियों के बैंक से प्राप्त एटीएम व पासबुक वगैरह को अपने पास रखकर, नकली पुलिस बनकर दूसरे व्यक्तियों को व्हाट्‌सएप्प कॉल व विडियो कॉल कर रेप केश में फसने का मनगदंत आरोप गढ़कर, जेल भेजने का भय दिखाकर, दूसरे के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर कराकर ठगी का कार्य करते हैं, रिजवान अहमद यह भी बताया कि, ये दोनों व्यक्त्ति शाकिब खान व रिफाकत हुसैन द्वारा अक्टूबर 2024 में छत्तीसगढ़ के जानकी प्रसाद कुशवाहा को नकली पुलिस बनकर व्हाट्‌सएप्प कॉल में हरा-धमका कर भय दिखाकर मेरे खाते में पैसे ट्रांसफर करवाकर मेरे एकाउंट से जनसेवा केन्द्र में पैसे ट्रांसफर करवा कर रूपये को निकाल लिए। रिजवान अहमद के बताऐ अनुसार शाकिब खान व रिफाकत हुसैन को तलब कर पूछताछ किया गया। पूछताछ पर आरोपी शाकिब खान व रिफाकत हुसैन द्वारा उपरोक्तानुसार अपराध कारित करना स्वीकार करते हुए व्हाट्‌सएप्प कॉल कर जेल भेजने का भय दिखाकर ठगी कर रूपये प्राप्त करना बताए। आरोपी शाकिब खान व रिफाकत हुसैन के विरूद्ध साइबर थाना बरेली, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश में अपराध कमांक 46/2024 धारा 318(4), 338, 336, 340(2), 61 बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध है। प्रकरण में बरेली पुलिस से आरोपियों के विरूद्ध आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए थाना बसंतपुर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ लाया गया है। तीनों आरोपियों को आज दिनांक 22/03/2025 को न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।


उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बसंतपुर निरीक्षक भारद्वाज सिंह, प्र.आर. इनायत खान, आर. श्रीकांत यादव का सराहनीय योगदान रहा।

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