राहवीर योजना जागरूकता रथ को हरी झंडी,घायलो को आपातकालीन सुविधा पहुचाने वालो को मिलेगा नगद ईनाम और प्रशंसा पत्र ।

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रिपोर्टर सादाब अंसारी 

**अब सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचने पर राहवीर योजना के तहत ₹25000 तथा प्रमाण पत्र से किया जाएगा पुरस्कृत,  पीड़ित व्यक्ति कैशलेस उपचार योजना के तहत₹150000 तक की राशि का किसी भी अस्पताल में करा सकता है कैशलेस ईलाज**


पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री वैभव बैंकर आईपीएस द्वारा जिले में सड़कy दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु निरंतर कार्य करते हुए सभी थाना/ चौकी व यातायात प्रभारी को निर्देशित किया है कि शराब पीकर वाहन चलाने, स्टंटबाजी करने वाले, यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले, बिना सीट, बेल्ट बिना हेलमेट, ओवर स्पीडिंग, माल वाहक वाहनों में यात्री बैठना इत्यादि के विरुद्ध कार्रवाई कर न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया है जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाया जा सके इसी परिपेक्ष में जिला बलरामपुर के सभी थाना चौकी अंतर्गत लगातार कार्रवाई की जा रही है। 

    विदित हो कि सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आम जनता को आपातकालीन स्थिति में सड़क दुर्घटना में पीड़ितों की मदद के लिए "राहवीर" योजना प्रारंभ की गई है इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति जो गंभीर सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित व्यक्ति को तत्काल सहायता करके दुर्घटना के "स्वर्णिम काल" (गोल्डन आवर) के भीतर अस्पताल अथवा ट्रामा केयर सेंटर में पहुंचाकर चिकित्सा उपचार हेतु पहल कर जान बचाई हो। ऐसे नेक व्यक्ति को प्रति एक घटना में ₹25000 से पुरस्कृत किया जाएगा । यदि एक से अधिक राहवीरों के द्वारा पीड़ितों की जान बचाते हैं तो पुरस्कार की राशि ₹25000 को उनके बीच बराबर में बांटी जाएगी। प्रत्येक नगद पुरस्कार के साथ "प्रशंसा प्रमाण पत्र" दिया जाएगा प्रत्येक मामलों में पुरस्कार के अलावा योग्य राहवीर को पूरे वर्ष के दौरान चुना जाएगा इसके लिए 10 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार होंगे और उन्हें ₹100000 का पुरस्कार भी दिया जाएगा एक राहवीर को वर्ष में अधिकतम पांच बार सम्मानित किया जाएगा सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिन की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट अस्पताल में प्रति पीड़ित 150000 रुपए तक की रकम की नदी रहित उपचार की पात्रता का प्रावधान शान द्वारा किया गया है। 

         

 *कैशलेस उपचार की प्रक्रिया (eDAR पोर्टल एवं स्वास्थ्य विभाग पोर्टल के माध्यम से)* 

01. राज्य के सभी अस्पतालों को  eDAR पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। 

2. जब कोई RTA पीड़ित अस्पताल पहुंचता है तो अस्पताल को पहले मरीज को स्थिर (Stabilize) करना होगा और एक के माध्यम से निकटतम पुलिस थाने को जानकारी देनी होगी।   

3. संबंधित पुलिस अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर जाकर दुर्घटना की पुष्टि करेंगे और यदि घटना सत्य पाई जाती है तो eDAR पोर्टल पर जानकारी दर्ज कर ( यूनिक एक्सीडेंट आईडी) जेनरेट कर अस्पताल को देंगे।   

4. स्वास्थ्य विभाग को 24 घंटे के भीतर एक्सीडेंट आईडी को NHA पोर्टल पर अपलोड करना होगा जिससे कैशलेस उपचार योजना का लाभ उठाया जासके।

       उक्त कार्यक्रम में श्री वैभव बेंकर (भा पु से) , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विश्व दीपक त्रिपाठी , जिला परिवहन अधिकारी श्री यशवांट यदु , यातायात और पुलिस अधीक्षक कार्यालय से अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए ।

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