चलती ईको वैन में महिला से छेड़छाड़ और लूटपाट, विरोध करने पर सड़क पर फेंका,कोरर पुलिस की घेराबंदी में एक आरोपी गिरफ्तार, एक अपचारी बालक भी पकड़ा गया
*TOP NEWS छत्तीसगढ़ जिला उत्तर बस्तर कांकेर ग्रामीण से संतोष बाजपेयी की रिपोर्ट*
*भानुप्रतापपुर*
कोरर थाना क्षेत्र में महिला के साथ छेड़छाड़ और लूटपाट का गंभीर मामला सामने आया है। आरोपियों ने लिफ्ट लेकर वाहन में बैठी महिला से छेड़छाड़ की, उसके पास रखे मोबाइल, पर्स और पैसे लूट लिए तथा विरोध करने पर चलती गाड़ी से नीचे फेंक दिया। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी और एक अपचारी बालक को पकड़ लिया है।
पुलिस के अनुसार पीड़िता ने 8 मार्च 2026 को थाना कोरर पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 7 मार्च को ग्राम माकड़ी से भानुप्रतापपुर जाने के लिए एक ईको वैन में लिफ्ट लेकर बैठी थी। रास्ते में ग्राम कुर्री के पास वाहन में सवार आरोपियों ने उसके साथ छेड़छाड़ की और उसके पास रखे मोबाइल, पर्स व नकदी लूट ली। महिला के विरोध करने पर आरोपियों ने उसे जान से मारने की नीयत से चलती गाड़ी से नीचे फेंक दिया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश साहू के मार्गदर्शन में कोरर व भानुप्रतापपुर पुलिस की टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। इसी दौरान सूचना मिली कि एक ईको वैन तेज गति से ग्राम हाटकर्रा की ओर से आ रही है। सूचना पर हाटकर्रा चेकपोस्ट में घेराबंदी कर वाहन को रोका गया और चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।
पूछताछ में आरोपियों ने घटना स्वीकार कर ली। पुलिस ने उनके कब्जे से ईको वैन क्रमांक CG 05 AL 8186, लूटा गया मोबाइल, पर्स और 1000 रुपये बरामद कर लिया।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि मुख्य आरोपी हरेन्द्र कुमार पोया (25 वर्ष) निवासी हरनपुरी थाना कोरर आदतन अपराधी है और पहले भी हत्या जैसे जघन्य अपराध में जेल की सजा काट चुका है। आरोपियों ने 7 मार्च को जिला धमतरी के दुगली क्षेत्र से ईको वैन चोरी की थी और माकड़ी चौक से महिला को लिफ्ट देने के बाद वारदात को अंजाम दिया।
पुलिस ने आरोपी हरेन्द्र पोया और एक अपचारी बालक को गिरफ्तार कर 8 मार्च को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध या आपराधिक गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। इसके लिए कांकेर पुलिस द्वारा हेल्पलाइन नंबर 94791-55125 जारी किया गया है, जहां दी गई सूचना और सूचनाकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है।


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