मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर 30 मई को चारामा क्षेत्र में बंद रहेंगी सभी शराब दुकानें, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

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कांकेर। नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर कांकेर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए चारामा क्षेत्र में 30 मई को पूर्ण शुष्क दिवस घोषित कर दिया है। इसके तहत देशी एवं विदेशी शराब दुकानों सहित सभी मदिरा अहाते निर्धारित अवधि तक पूरी तरह बंद रहेंगे। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

जारी आदेश के अनुसार, नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों में आयोजित आम एवं उप निर्वाचन-2026 के मद्देनज़र मतदान प्रक्रिया को प्रभावित होने से रोकने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। कांकेर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चारामा क्षेत्र में शुष्क अवधि लागू करने के निर्देश जारी किए हैं।

आदेश के मुताबिक, चारामा क्षेत्र की सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें, बार एवं मदिरा अहाते 30 मई 2026 को शाम 5 बजे से मतदान समाप्ति तक पूर्णतः बंद रहेंगे। इस दौरान शराब की बिक्री, परिवहन, भंडारण, वितरण एवं सेवन सहित मदिरा से जुड़ी सभी गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।

प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, विवाद या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आबकारी विभाग एवं पुलिस प्रशासन को संयुक्त रूप से निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शराब दुकानों के संचालकों को आदेश का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी गई है।

चुनाव को देखते हुए क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत कर दी गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है, ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। प्रशासन ने आम जनता से भी सहयोग की अपील करते हुए चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व बताते हुए शांतिपूर्ण मतदान में भाग लेने की बात कही है।

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