संपन्न परिवार पर अपात्र होकर सरकारी राशन लेने का आरोप, कलेक्टर से जांच की मांग

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भानुप्रतापपुर। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में शासकीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन वितरण को लेकर एक शिकायत सामने आई है। भानुप्रतापपुर निवासी अभिषेक सिंह ठाकुर ने कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपकर वार्ड क्रमांक 13 निवासी सुनीता शर्मा एवं उनके पति हरीश शर्मा पर कथित रूप से अपात्र होने के बावजूद भूमिहीन कृषि मजदूर (प्राथमिकता) श्रेणी का राशन कार्ड बनवाकर वर्षों से सरकारी राशन का लाभ लेने का आरोप लगाया है।
शिकायत में दावा किया गया है कि संबंधित परिवार आर्थिक रूप से संपन्न है। शिकायतकर्ता के अनुसार परिवार के पास भानुप्रतापपुर में दो पक्के दो-मंजिला मकान, एक कार तथा व्यवसाय संचालन के लिए चार ट्रक हैं। इसके बावजूद कथित रूप से स्वयं को पात्र बताकर शासकीय राशन योजना का लाभ लिया जा रहा है।
शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह न केवल सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग का मामला होगा, बल्कि वास्तविक गरीब एवं पात्र हितग्राहियों के अधिकारों का भी हनन माना जाएगा। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गलत जानकारी देकर राशन कार्ड बनवाया गया, जिसकी निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच आवश्यक है।
कलेक्टर से की गई शिकायत में मांग की गई है कि मामले की तत्काल भौतिक जांच कराई जाए, पात्रता की पुष्टि की जाए, यदि अनियमितता सिद्ध होती है तो संबंधित राशन कार्ड निरस्त किया जाए, अब तक प्राप्त शासकीय राशन की रिकवरी की जाए तथा सुनीता शर्मा एवं हरीश शर्मा के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाए। साथ ही हरीश शर्मा की आय एवं आर्थिक स्थिति की भी जांच कराने की मांग की गई है।

इस संबंध में शिकायत की प्रतिलिपि खाद्य मंत्री, आयुक्त बस्तर संभाग, एसडीएम, तहसीलदार तथा नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) को भी भेजी गई है।

फिलहाल यह मामला शिकायत के आधार पर सामने आया है। आरोपों की आधिकारिक पुष्टि या जांच रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। प्रशासन द्वारा जांच के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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