कथित 'लव जिहाद' मामले में पति और ससुर के खिलाफ FIR, जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने व धमकी देने का आरोप
रायपुर। राजधानी रायपुर में कथित 'लव जिहाद' से जुड़े मामले में पीड़िता की आपबीती सामने आने के बाद पुलिस ने उसके पति और ससुर के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत के आधार पर आरोपियों पर गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि मामले में लगाए गए सभी आरोपों की जांच की जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
एफआईआर के अनुसार, 1 अगस्त की रात करीब 10:30 बजे पारिवारिक विवाद के दौरान पीड़िता के पति और ससुर ने कथित तौर पर उसके साथ गाली-गलौज की तथा जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 और धारा 351 (2) के तहत मामला दर्ज किया है।
इससे पहले पीड़िता ने आरोप लगाया था कि एक युवक ने इंस्टाग्राम पर 'सोनू' नाम से उससे दोस्ती की और कथित तौर पर अपनी धार्मिक पहचान छिपाई। पीड़िता का कहना है कि शादी के बाद उस पर धर्म परिवर्तन करने, नाम बदलने, बुरखा पहनने और नमाज पढ़ने का दबाव बनाया गया। उसने आरोप लगाया कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट और प्रताड़ना की गई तथा उसे मंदिर जाने और हिंदू रीति-रिवाजों का पालन करने से रोका गया।
पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों के सामने आने के बाद मामला चर्चा में आया। वहीं, आरोपी पक्ष ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए दावा किया है कि युवती ने अपने निर्णय अपनी इच्छा से लिए थे। पुलिस दोनों पक्षों के दावों और शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है।
पुलिस के अनुसार, BNS की धारा 296 के तहत अश्लील या अभद्र भाषा के प्रयोग अथवा ऐसे कृत्य से संबंधित प्रावधान हैं, जिससे सार्वजनिक रूप से किसी व्यक्ति को परेशानी या असुविधा हो। वहीं, धारा 351 (2) गंभीर आपराधिक धमकी से संबंधित है, जिसमें किसी व्यक्ति को जान या गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर भय उत्पन्न करने का आरोप शामिल हो सकता है।
पुलिस ने बताया कि ताजा शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मामले में साक्ष्यों, बयानों और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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