मजदूरी का पैसा मांगने पर कुल्हाड़ी के डंडे से ग्रामीण के साथ मारपीट व गाली गलौज करने वाले आरोपी को थाना शंकरगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

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 *रिपोर्टर सादाब अंसारी बलरामपुर से* 

*अपराध क्रमांक 56/2025, धारा 296, 351(2), 131 बीएनएस, 3 (2) V (क) एससी/एसटी एक्ट*

*आरोपी छबीलाल यादव पिता चंद्रमन यादव जाति अहीर उम्र 55 साल साकिन परेंवा स्कुलपारा शंकरगढ थाना शंकरगढ़ जिला बलरामपुर-रा.गंज (छ.ग.)*


*विवरणः- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी जुईला पहाडी कोरवा पिता स्व. लटी पहाड़ी कोरवा उम्र 45 साल साकिन परेवां थाना शंकरगढ जिला बलरामपुर-रा.गंज छ.ग. द्वारा प्रस्तुत लिखित आवेदन पत्र की जांच के दौरान थाना शंकरगढ़ पुलिस द्वारा मौके पर जाकर प्रार्थी जुईला पहाड़ी कोरवा, गवाह कमलसाय नगेशिया, असारी पहाड़ी कोरवा, बंधनी पहाड़ी कोरवा, सकलदीप बखला से पूछताछ कर सभी का कथन लिया गया। कथनों के अवलोकन पर पाया गया कि अनावेदक आरोपी छविलाल यादव पिता चंद्रमन यादव निवासी ग्राम परेवा, शंकरगढ़, थाना शकरगढ़, जिला बलरामपुर रामानुजगंज के द्वारा  दिनांक 17.04.2025 को शाम 4 बजे आवेदक को मजदुरी का पैसा नहीं दूंगा कहकर मां बहन की जातिगत गंदी गंदी गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर टांगी के बेट तरफ से मारना बताये। जांच पर अपराध घटित करना पाए जाने पर आरोपी छविलाल यादव पिता चंद्रमन यादव उम्र करीब 55 वर्ष साकिन परेंवा, शंकरगढ़ के विरूद्ध धारा 296, 351(2), 131 बीएनएस 3 (2) v (क) SC/ST एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी को आज दिनांक 04.05.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड तैयार किया गया है।*

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