कोरर पुलिस द्वारा नाबालिक लड़की से बलात्कार करने वाला आरोपी को किया गिरफ्तार

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TOP NEWS छत्तीसगढ़ भानुप्रतापपुर से संतोष बाजपेयी की रिपोर्ट

भानुप्रतापपुर
दिनांक 11.08.2025 को प्रार्थी थाना कोरर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि, उसकी बहन कोरर बाजार जा रही हूं, कहकर निकली थी, जो आज दिनांक तक वापस नही आने से आसपास पता तलाश किया गया कही पता नही चला। प्रार्थी के रिपोर्ट पर से थाना कोरर में गुम इंसान क्रमांक 20/2025 कायम कर जांच पता तलाश में लिया गया। गुमशुदा नाबालिक होने से गुम इंसान पर से अपराध क्रमांक 32/2025 धारा 137 (2), कायम किया गया है। बाद वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया ,जिस पर नाबालिक बालिका संबंधी अपराध घटित होने से मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय कांकेर श्री इंदिरा कल्याण एलिसेला (भा.पु.से.) सर के द्वारा तत्परता पूर्वक एवं तत्काल कार्यवाही करने निर्देश प्राप्त होने पर तथा अति. पुलिस अधीक्षक श्री दिनेश सिन्हा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री मोहसिन खान, के मार्गदर्शन में थाना कोरर स्टॉफ द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए गुमशुदा के बारे में पता साजी की जा रही थी। थाना प्रभारी कोरर निरीक्षक श्री जितेन्द्र गुप्ता के नेतृत्व में आरोपी की पता साजी हेतु टीम बनाकर सउनि उमेश वर्मा के हम. आर. 1121 म.आर. 964 सुमित्रा गोटा को रवाना किया गया था जो तकनीकी विवरण के आधार पर ग्राम गावड़े खसगांव अन्तागढ़ जाकर अपहृता एवं आरोपी के बारे में पूछताछ किया जो घर में रहना पता चलने पर घेराबंदी कर दबिश दिया जो अपहृता एवं आरोपी के मिलने पर अभिरक्षा में लेकर थाना लाया बाद दिनांक 24.08.2025 को गुमशुदा को दस्तयाब किया गया बाद महिला विवेचक द्वारा अपहृता से पूछताछ किया गया जो बताई कि, आरोपी अनेश दुग्गा के द्वारा नाबालिक जानते हुए शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती बलात्कार किया है। प्रकरण में पीडिता के द्वारा स्वयं के साथ नाबालिक जानते हुये भी जबरदस्ती बलात्कार करना बताने पर धारा 87,64, 64 (2) (ढ) बीएनएस 4,6 पॉक्सो एक्ट जोडी गई है। घटना के संबंध में आरोपी से बारिकी से पूछताछ करने से अपराध करना कबूल करने पर आरोपी को दिनांक 24.08.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कोरर निरीक्षक श्री जितेन्द्र गुप्ता, सउनि उमेश वर्मा, आर. 1121 चन्द्रप्रकाश मरकाम, आर. 1000 मनोज साहू, म.आर. 964 सुमित्रा गोटा एवं थाना के अन्य स्टाफ का   धारा 137 (2), 87,64 64 (2) (ढ) बीएनएस 4, 6 पॉक्सो एक्ट।

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