नो हेलमेट नो पेट्रोल बलरामपुर जिले में हेलमेट नहीं पहनने पर नहीं मिलेगा पेट्रोल,जिला प्रशासन ने आदेश किया जारी

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रिपोर्टर सादाब अंसारी 

बलरामपुर,OSTE क्रमांक-160/2025-COLL 25-COLL. BAR/ पुलिस अधीक्षक बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) के पत्र क्रमांक/पुअ/बल/याता/679/2025 दिनांक 30.08.2025 द्वारा जिले में दो पहिया वाहन चालकों को स्वयं की सुरक्षा के लिए हेलमेट धारण करने व सड़क दुर्घटनाओं से हो रही जन-धन की हानि को नियंत्रित करने हेतु लगातार जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर आमजनों को जागरूक किया जा रहा है तथा यातायात के नियमों को उल्लघंन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध प्रवर्तन कार्यवाही की जा रही है, परन्तु दो पहिया वाहनों से घटित सड़क दुर्घटनों में कमी नहीं आ रही है। अतएव आमजन को व्यवहारिक स्तर पर पालन करने एवं कठोर व प्रभावी उपाय किया जाना आवश्यक है। इस हेतु जिले में समस्त पेट्रोल पंप संचालकों को बिना सुरक्षात्मक उपाय जैसे हेलमेट धारण नहीं किये दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल एवं अन्य उपयोगी ईंधन नहीं देने हेतु प्रतिबंधित किये जाने तथा प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पेट्रोल पम्प परिसर में आवश्यक सूचना पटल लगाए जाने व आदेश का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पम्प संचालकों के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।


अतः पुलिस अधीक्षक बलरामपुर-रामानुजगंज (छ०ग०) के प्रस्ताव से सहमत होकर, मैं राजेन्द्र कुमार कटारा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बलरामपुर-रामानुजगंज (छ०ग०) भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार आदेश पारित करता हूं:-


01. बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाले वाहन चालक/सवार को किसी भी पेट्रोल पंप संचालकों की ओर से आकस्मिक सेवा मेडिकल इमरजेंसी एवं धार्मिक पगड़ी पहनने वाले व्यक्तियों को छोड़कर पेट्रोल एवं अन्य उपयोगी ईंधन उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे।



02. सभी पेट्रोल पम्प संचालक उक्त नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पेट्रोल पम्प परिसर में "नो हेलमेट नो पेट्रोल" का सुस्पष्ट बोर्ड/पोस्टर अनिवार्य रूप से लगाएंगे।


03. उक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने पर पेट्रोल पम्प संचालकों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता के तहत् विधि अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।


यह आदेश जनहित में नागरिकों के जीवन की सुरक्षा के दृष्टिकोण से तत्काल पारित किया जाना अत्यावश्यक हैं एवं इतना समय उपलब्ध नहीं है कि सभी पक्षों को सूचना दी जावे। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के तहत् एक पक्षीय जारी किया जाता है।


उक्त आदेश दिनांक 01.10.2025 से प्रभावशील होगा।

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