अधिक मुनाफे का लालच देकर ₹2 लाख की ठगी, भानुप्रतापपुर पुलिस ने रायपुर से आरोपी को किया गिरफ्तार
भानुप्रतापपुर। अधिक मुनाफा दिलाने का झांसा देकर ₹2 लाख से अधिक की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को भानुप्रतापपुर पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने व्यवसाय में निवेश कराने के नाम पर प्रार्थिया से अलग-अलग माध्यमों से कुल ₹2,00,018 की राशि प्राप्त की थी। रकम वापस मांगने पर वह मोबाइल बंद कर फरार हो गया था।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थिया ने थाना भानुप्रतापपुर में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी प्रीतेश कुमार मोटघरे ने अपने व्यवसाय में निवेश करने पर अधिक मुनाफा देने का भरोसा दिलाया। आरोपी की बातों पर विश्वास कर प्रार्थिया ने अलग-अलग ट्रांजेक्शन के माध्यम से उसे कुल ₹2,00,018 की राशि दी। तय समय बीत जाने के बाद जब प्रार्थिया ने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपी ने मोबाइल फोन बंद कर लिया और अपने निवास से फरार हो गया।
शिकायत के आधार पर 17 जुलाई 2026 को थाना भानुप्रतापपुर में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक निखिल अशोक राखेचा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश श्रीश्रीमाल के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी शेरबहादुर सिंह ठाकुर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई।
जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों एवं मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस के अनुसार, घटना के बाद आरोपी लगातार अपना ठिकाना बदलकर पुलिस से बचने का प्रयास कर रहा था। आखिरकार पुलिस टीम ने उसे रायपुर के आमानाका क्षेत्र से हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने धोखाधड़ी करना स्वीकार किया, जिसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रीतेश कुमार मोटघरे (39 वर्ष), पिता रमेश कुमार मोटघरे, निवासी हाउसिंग बोर्ड, भिलाई, जिला दुर्ग एवं वर्तमान निवासी अटल आवास रोड, आमानाका, रायपुर के रूप में हुई है।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक रामेश्वर प्रसाद देशमुख के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक शिवचरण मरकाम, आरक्षक राकेश मरकाम, आरक्षक टोमन साहू एवं आरक्षक अजय मंडावी की सराहनीय भूमिका रही।

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